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वॉशिंगटन, 02 सितम्बर (हि.स.)। एक अमेरिकी संघीय जज ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गर्मी लॉस एंजेलिस (एलए) में आव्रजन विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती कर कानून का उल्लंघन किया।
जज चार्ल्स ब्रेयर ने कहा कि नेशनल गार्ड की तैनाती पॉज कॉमिटेटस एक्ट का उल्लंघन है, जो अमेरिकी सेना को घरेलू कानून प्रवर्तन गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। यह मामला कैलिफोर्निया सरकार ने संघीय प्रशासन के खिलाफ दायर किया था।
ट्रंप प्रशासन ने दलील दी थी कि सैनिक केवल संघीय अधिकारियों की सुरक्षा कर रहे थे और किसी भी तरह की गिरफ्तारी में शामिल नहीं थे। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस तैनाती ने कानूनी सीमा को लांघा।
फिलहाल, जज ने शेष सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने का आदेश नहीं दिया है।
वहीं, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने अपने राज्य की संघीय अदालत में मिली जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस गर्मी में लॉस एंजिल्स में ट्रम्प द्वारा नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती अवैध थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, डोनाल्ड ट्रम्प फिर हारे। अदालतें इस बात पर सहमत हैं- हमारी सड़कों का सैन्यीकरण और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल अवैध है।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय