जींद : नशा तस्कर को छह साल कैद की सजा
अदालत ने दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
जिला अदालत परिसर।


जींद, 2 सितंबर (हि.स.)। एडीजे जसवीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को नशा तस्करी के जुर्म में एक दोषी को छह साल का कठोर करावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 सितंबर 2019 को डिटेक्टिव स्टाफ कर्मियों को सूचना मिली थी कि ओम नगर निवासी शीशदीप नशीले पदार्थों का कारोबार करता है और अपने मकान के बाहर थैला लेकर नशीला पदार्थ बेच रहा है। सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिसकर्मियों को देखकर शीशदीप भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर शीशदीप को धर दबोचा। तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से एक किलो 100 ग्राम गांजा तथा 400 रुपये की नगदी बरामद हुई। शहर थाना पुलिस ने शीशदीप के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने शीशदीप को नशा तस्करी के जुर्म में छह साल कठोर कारावस व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि नशे को लेकर जिला में जोरो टोलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। नशे का कारोबार समाज और युवाओं के भविष्य के लिए घातक है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा