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-अदालत ने सभी को सात-सात साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई
गुरुग्राम, 2 सितंबर (हि.स.)। कूड़ा कचरा उठाने के काम में रंजिश रखते हुए जान से मारने की धमकी देने, जानलेवा हमला करके चोंटें मारने के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार सात अक्टूबर 2021 को थाना पालम विहार में एशिया अस्पताल से एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हुए मारपीट की गई। इस सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीडि़त के बयान दर्ज किए। अस्पताल में उपचाराधीन व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वह एक एनजीओ का अध्यक्ष है। उसने वर्ष-2019 में अपनी एनजीओ के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र का कूड़ा उठाने का वर्ष 2039 तक का ठेका लिया था। वार्ड-2 पालम विहार एक्सटेंशन में नगर निगम पार्षद शकुंतला का परिवार कूड़ा उठाने का काम करता है। उसके द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर व उसकी आवाज दबाने के लिए कूड़ा उठाने वाले पार्षद के परिवार से नवीन ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वह पिस्टल लेकर उसके कार्यालय में आया। बाद में उसके द्वारा माफी मांगे जाने पर राजीनामा हो गया। इसके बाद फिर से नवीन ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी। उसने शिकायत वापस लेने से मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी।पीडि़त ने बताया कि वह सात अक्टूबर 2021 को अपने कार्यालय के सामने झाड़ू लगा रहा था। इसी बीच दो लडक़े एक तरफ से व चार लडक़े दूसरी तरफ से बाइक पर सवार होकर आए। उसे लाठी-डंडों से पीटने लगे। उसके हाथ व पैरों में फ्रेक्टर हो गया। कई जगह चोटें आई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों भारत भूषण उर्फ मनी, नवीन यादव जगदीप नेनी, सतेंद्र शरजील उर्फ सोना, रियान उर्फ बबलू उर्फ मोना व विक्की उर्फ कलिया उर्फ काला निवासी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गहनता से जांच करके अदालत में चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्य व गवाह अदालत में पेश किए।पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक सितंबर 2025 को एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सभी आरोपियों को धारा 307 आईपीसी में सात साल की कैद व 50 हजार जुर्माना, धारा 120बी आईपीसी में सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 आईपीसी के तहत छह महीने कैद व 6000 रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 आईपीसी के तहत दो साल की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर