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मंदसौर, 2 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मंदसौर कलेक्टर अदिती गर्ग ने नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित किया है कि मंदसौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2243, 2246, 2247 एवं 2248 पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के अवैध कॉलोनी निर्माण किया जा रहा था। यह अवैध कॉलोनी निर्माण पृथ्वीराज पुत्र हजारीराम सोनी, निवासी मंदसौर द्वारा कराया जा रहा था। निर्माण कार्य वर्ष 2019 से निरंतर जारी था, जो कि मध्यप्रदेश नगर निवेश अधिनियम 1961 की धारा 339 (क), 339 (ख) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका विकास नियम 2021 का उल्लंघन है।
कलेक्टर ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए नगर पालिका परिषद मंदसौर को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निदेर्शों के अनुसार अवैध कॉलोनी को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। निर्माणकर्ता पृथ्वीराज सोनी के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए। तीन दिवस के भीतर कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध कॉलोनी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलोया