करदाताओं के लिए सरकार ने शुरू की “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
चंडीगढ़, 18 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वैट, सीएसटी सहित सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि के निपटान के लिए “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” लागू की है। यह योजना 27 सितंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी।

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