कोकराझार में मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार होगा समाप्त
कोकराझार (असम), 18 सितंबर (हि.स.)। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुपालन में कोकराझार के उपायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर मसांडा पर्टिन ने आदेश जारी किया है कि आगामी बीटीसी चुनाव 2025 के लिए प्रचार कार्य मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व बंद
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001