जहां नाबालिग लड़की स्वेच्छा से घर छोड़ती है, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 361 लागू नहीं होगा : उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 16 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि जहां नाबालिग स्वेच्छा से वैध संरक्षकता छोड़ देती है, वहां धारा 361 भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती।
कोर्ट ने कहा अभियोजन यह तथ्य नहीं दे सका कि याची ने अपहरण किया था।
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