ईयरफोन को लेकर हुए झगड़े में किया था हमला
हिसार, 15 सितंबर (हि.स.)। एडीजे अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने ईयरफोन को लेकर
हुए झगड़े में एक युवक पर हमले के दोषी साहिल को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत
ने 13 जुलाई 2020 के इस मामले म
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