जबलपुर : हाईकोर्ट से सजा में मिली राहत, अपहरण कांड में फिरौती साबित नहीं हुई
जबलपुर, 12 सितंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने फिरौती के सबूत न होने के कारण 2013 के राजेश जैन अपहरण मामले में आरोपितों दी गई उम्रकैद की सजा घटाकर सात साल कर दी। कोर्ट ने आरोपितों पर आईपीसी की धारा 364-ए नहीं लागू की। इसके साथ ही 10हजार रुपए जुर्माने की सजा
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001