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जबलपुर, 12 सितंबर (हि.स.)। जबलपुर के विजय नगर इलाके में पिछले वर्ष हुए हिट एण्ड रन केस में 3 साल के मासूम की हुई मौत के मामले में मृतक के पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर आरोप लगाया है कि यह दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या का मामला है और पुलिस ने आरोपी रेलवे अधिकारी को बचाने के लिए धाराएं कमजोर कर दीं।
कोतवाली में रहने वाले सौरभअग्रवाल की ओर से दायर इस अपील में कहा गया है कि 5 नवंबर 2024 की रात करीब 9.30 बजे वो अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ ई स्कूटर से जा रहे थे। उखरी चौक स्थित पानी की टंकी के पास एक एसयूवी ने उनके वाहन को टक्कर मारी, जिससे उसका तीन साल का बेटा हवा में उछलकर गिर गया। आवेदक का आरोप है कि उसने एसयूवी चला रहे व्यक्ति से गाड़ी न बढ़ाने की गुहार लगाई, लेकिन उसने जानबूझकर गाड़ी आगे बढ़ाकर उसकी पत्नी और बच्चे को कुचल दिया। इससे बच्चे की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी की पहचान रेलवे के सेक्शन इंजीनियर विजयंत गंगेले के रूप में हुई, जो विजय नगर के ही एकता चौक में रहता है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले को दबाने लापरवाही से हुई मौत का प्रकरण दर्ज किया।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले को संजीदगी से लेते हुए घटना के सीसीटीवी फुटेज पेश करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पिता की ओर से अधिवक्ता मुफद्दल सैफी हाजिर हुए। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने घटना का सीसीटीवी फुटेज पेश करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इसके खिलाफ दाखिल याचिका एकलपीठ से 4 अगस्त को खारिज होने पर यह अपील दायर की गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक