विद्युत करंट से मृत व्यक्ति के आश्रित को चार लाख और भैंस मालिक को 32 हजार अनुग्रह राशि प्रदान की गई
धमतरी, 12 सितंबर (हि.स.)। विद्युत करंट से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा देने की नीति के तहत शुक्रवार को पात्र व्यक्तियों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई। मृतक की पत्नी को चार लाख और भैंस की मृत्यु पर मवेशी मालिक को 32,800 रुपये की अनुग्रह रा
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