पत्नी की हत्या के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
कोडरमा, 11 सितंबर (हि.स.)। पत्नी की हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने दोषी पति रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही अदालत ने 25 हज
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001