चेक बाउंस मामले में बडगाम के व्यक्ति को दोषी ठहराया
श्रीनगर, 11 सितंबर (हि.स.)। चतुर्थ अतिरिक्त मुंसिफ (जेएमआईसी) श्रीनगर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में बडगाम के इचगाम निवासी मोहम्मद मकबूल वानी को अधिनियम 1881 में परक्राम्य लिखत की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया है। 3 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news