दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे का पितृत्व जांच के लिए डीएनए टेस्ट रूटीन तरीके से नहीं कराई जा सकती : उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 10 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए डीएनए जांच रूटीन तरीके से नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने कहा पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए परीक्षण के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकत

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