शिक्षा है बच्चे का मौलिक अधिकार, दस्तावेज में तकनीकी खामी के कारण नहीं किया जा सकता वंचित
जयपुर, 10 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है। उसे इस तकनीकी आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके आधार कार्ड में वार्ड का हवाला नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने आ

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news