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जबलपुर, 5 अगस्त (हि.स.)। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज (मंगलवार काे) एक आदेश जारी करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों काे निर्देश दिया है कि आज से बिना हेलमेट पहने पेट्रोल लेने आने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। मतलब भोपाल और इंदाैर के बाद अब जबलपुर में भी बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया कि इस विगत् वर्षों में जबलपुर जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के संदर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाये तो निश्चित ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है।
बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना एवं असामयिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सके। म०प्र० मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रुप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट पहनेंगा। अतः जबलपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक होने से भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा-163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक