इंदौरः रिहायशी क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग पकड़ी गई, 14 गैस सिलेंडर सहित मोटर जब्त
इंदौर में रिहायशी क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग पर कार्रवाई


- प्रकरण भी किया गया दर्ज

इंदौर, 5 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध क्रय‍-विक्रय, भण्डारण और अवैध उपयोग करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में विशेष अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को शहर के द्रविड़ नगर रिहायशी क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग का मामला पकड़ा गया है। खाद्य विभाग के अमले द्वारा की गई इस कार्रवाई में 14 गैस सिलेंडर सहित मोटर और अन्य उपकरण जब्त किये गए हैं। संबंधित आरोपी के विरूद्ध प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध भंडारण, रिफिलिंग बिक्री पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को इस अभियान के तहत संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्यों सहायक आपूर्ति अधिकारी शिव सुंदर व्यास, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महादेव मुवेल, राहुल शर्मा एवं सुचिता दुबे द्वारा द्रविड़ नगर स्थित मकान नंबर 42 की जांच की गई। जांच के दौरान उक्त घर के प्रथम तल में 4 घरेलू गैस सिलेंडर (क्षमता 14.2 किलो, कंपनी BPCL) सीलबंद एवं घर के द्वितीय तल में 03 घरेलू गैस सिलेंडर (क्षमता 14.2 किलो कंपनी BPCL) खाली , 05 व्यवसायिक गैस सिलेंडर (क्षमता 19 किलो कंपनी BPCL खाली) , 02 व्यवसायिक गैस सिलेंडर (क्षमता 19 किलो) सीलबंद पाए गए। मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर से व्यावसायिक गैस सिलेंडर में गैस अंतरण का कार्य किया जाना पाया गया।

इस प्रकार कुल 07 घरेलू गैस सिलेंडर एवं 07 व्यवसायिक गैस सिलेंडर, 01 इलेक्ट्रिक मोटर, 01 तौल कांटा एवं 01 गैस रिफिलिंग पाइप विनीत केतके से जप्त किये गए। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 की कंडिकाओं का उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर