अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, सुनवाई टली
अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, सुनवाई टली


चंडीगढ़, 04 अगस्त (हि.स.)। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मोहाली की अदालत से पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अभी भी राहत नहीं मिली है। सोमवार को मोहाली की अदालत में उनके केस की सुनवाई फिर से टल गई। अब इस मामले की सुनवाई छह अगस्त को होगी। तब तक मजीठिया को पटियाला की नाभा जेल में ही रहना पड़ेगा।

मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत 6 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं। अकाली दल का आरोप है कि उनके नेताओं को जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा है। पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल उनसे मिलने गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मजीठिया ने जमानत के अलावा बैरक बदलने की याचिका पर भी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अब 6 अगस्त को बैरक बदलने की याचिका पर सुनवाई के साथ ही जमानत पर भी विचार किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा