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नैनीताल, 4 अगस्त (हि.स.)। नैनीताल जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारु संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वंदना ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को संबंधित तहसीलों में निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट नामित किया है।
निर्वाचन की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रत्याशियों से व्यय का लेखा-जोखा लेने, उसका परीक्षण कर सहायक निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।
निर्वाचन स्थलों की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उम्मीदवार, प्रस्तावक, अनुमोदक या सदस्य के पास शस्त्र या धारदार हथियार न हो और उनकी विधिवत तलाशी कराई जाए। महिला उम्मीदवारों या सदस्यों की तलाशी महिला पुलिसकर्मी की ओर से कराए जाने की बात कही गई है।
यह भी कहा है कि निर्वाचन स्थल पर धूम्रपान पूर्णतः वर्जित रहेगा और केवल अधिकृत व्यक्ति ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। भीड़भाड़ से बचाव के लिए निर्वाचन स्थल से 200 मीटर की परिधि में आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित:
इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व अन्य पदों के निर्वाचन के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नामित किए गए हैं। धारी के उप जिलाधिकारी कृष्ण नाथ गोस्वामी को ओखलकांडा और लालकुआं की उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को धारी विकास खंड का दायित्व सौंपा गया है। प्रभारी अधिकारी वीसी पंत को रामगढ़, उप जिलाधिकारी कैंची धाम मोनिका आर्या को बेतालघाट, उप जिलाधिकारी नैनीताल नवाजिश खलीक को भीमताल, हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी राहुल शाह को हल्द्वानी, कालाढूंगी के परितोष वर्मा को कोटाबाग तथा रामनगर के प्रमोद कुमार को रामनगर विकासखंड का सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया है।
जिला पंचायत चुनाव के लिये सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त:
जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। यह अधिकारी अपनी सहायता के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी या कर्मचारी को लिखित आदेश द्वारा तैनात कर सकेंगे, जिसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी