इंदौर : आवेदकों के प्रकरण समय पर निराकृत नहीं करने वाले 13 अधिकारी-कर्मचारियों पर लगायी गई पेनल्टी
समय-सीमा पत्रों की समीक्षा एवं अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक


- समय-सीमा पत्रों की समीक्षा एवं अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न

इंदौर, 4 अगस्त (हि.स.)। मध्‍य प्रदेश के इंदौर जिले में लोक सेवा ग्यांरटी अधिनियम सहित समयसीमा से जुड़े अन्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही पाये जाने तथा समयसीमा में आवेदकों के आवेदन निराकृत नहीं करने वाले 13 नायब तहसीलदार/ तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों पर पेनल्टी लगायी गयी है। इनमें नौ नायब तहसीलदार/तहसीलदार तथा चार ग्राम पंचायतों के सचिव शामिल है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिये है कि वे लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करें। आवेदकों की समस्याएं निर्धारित समयसीमा में निराकृत की जाये।

सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा (टीएल) के पत्रों के निराकरण एवं अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, अभियान तथा शासन के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांक सिंह, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य, रोशन राय, निशा डामोर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही

बैठक में लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पंचायत सचिवों, 9 नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों पर पेनल्टी अधिरोपित की गई। यह पेनल्टी नायब तहसीलदार सांवेर पर 14 प्रकरणों में, नायब तहसीलदार खुड़ेल पर 4 प्रकरणों में तथा नायब तहसीलदार मानपुर, मल्हारगंज और गौतमपुरा पर तीन-तीन प्रकरणों में, नायब तहसीलदार बड़ा बांगडदा पर दो प्रकरण में लगायी गई है। इसी तरह तहसीलदार खुड़ेल, कनाड़िया और नायब तहसीलदार बेटमा पर एक-एक प्रकरण में पेनल्टी लगायी है। इसी प्रकार जिले की सैंडल, कालीबिलौद, बाई और बरलई जागीर ग्राम पंचायत के सचिवों पर एक-एक प्रकरण पर पेनल्टी लगायी गई है। इन अधिकारी-कर्मचारियों से प्रति प्रकरण 250 रुपये के मान से पेनल्टी की वसूली की जायेगी।

कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत की चिन्हित सेवा की समयसीमा उपलब्धता में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराएं।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान को गति देने के निर्देश

बैठक में कलेक्टर सिंह ने जिले में संचालित भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अभियान को और अधिक सक्रियता एवं प्रभावशीलता से संचालित किया जाए। शहर के प्रमुख स्थानों, चौराहों, धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखते हुए समाजसेवी संगठनों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाए। पुनर्वास की दृष्टि से शासकीय योजनाओं का लाभ भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष बल

कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभागों को आपसी समन्वय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक विभाग अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करें तथा जमीनी स्तर पर वास्तविक लाभार्थियों तक सेवाएं पहुँचाना सुनिश्चित करें। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों की अद्यतन जानकारी साझा की और आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर