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पटना, 04 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर डोमिसाइल नीति (स्थानीय निवासी नीति) लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बिहार में यह नई व्यवस्था टीआरई-4 (शिक्षक भर्ती परीक्षा-4) से ही लागू होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए शिक्षा विभाग को आवश्यक नियम संशोधन का निर्देश भी जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार दोपहर एक्स पर लिखा कि नवम्बर-2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (डोमिशाइल) को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई-4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई-4 और वर्ष 2026 में टीआरई-5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई-5 के आयोजन के पूर्व बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी