हत्या के तीन दोषियाें को आजीवन कारावास
हत्या के तीन दोषियाें को आजीवन कारावास


औरैया, 04 अगस्त (हि. स.)। जनपद औरैया के विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट ने वर्ष 2015 में घटित एक हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी को कुल 30,000 रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।

घटना थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम चिमकुनी से संबंधित है। 18 जुलाई 2015 को वादी की तहरीर पर अभियुक्तों द्वारा हत्या किए जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 213/2015, धारा 302 भादवि एवं 3(2)(5) SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में अभियुक्तगण दशरथ सिंह पुत्र जागेश्वर दयाल, ध्यान सिंह पुत्र मुन्नी लाल (दोनों निवासी चिमकुनी, थाना अछल्दा) तथा संजीव उर्फ संजू पुत्र महताब सिंह (निवासी इमलिया का पुरवा, थाना बकेवर) को नामजद किया गया था।

प्रकरण में थाना अछल्दा पुलिस एवं शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। लगातार सुनवाई व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 10,000 रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया।

इस निर्णय में अभियोजन अधिकारी मुकेश पोरवाल एवं न्यायालय पैरोकार आरक्षी जितेन्द्र कुमार की भूमिका सराहनीय रही।

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार