गांजा कारोबार के दोषी को बारह साल की सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा
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अररिया 04 अगस्त(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने गांजा रखने और कारोबार करने के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को बारह साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया ।

न्यायालय ने रानीगंज के कलावतीनगर वार्ड संख्या 8 के सुभाष यादव पिता - योगेंद्र यादव को सजा सुनाई।

न्यायालय ने विशेष एनडीपीएस वाद संख्या 27/2022, में दोषी को सजा सुनाया।मामला रानीगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है और इसके सूचक रानीगंज थाना के थानाध्यक्ष कौशल कुमार है।

मामले में में सूचक ने दो लाेगाें काे नामजद आरोपित बनाया था। सुभाष यादव के साथ सिकन्दर नायक पिता - हरि नंदन नायक पर गांजा रखने और कारोबार रखने का आरोप लगाया था।

29 अगस्त 2022 को पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई थी।टिन के ट्रंक से प्लास्टिक के बोरे में दो पैकेट कुल 45 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।कार्रवाई के दौरान सुभाष यादव अपने घर के चौकी के नीचे छिप गया था।

पुलिस ने अनुसंधान कर सुभाष यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था और सिकन्दर नायक के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा है ।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कश्यप कौशल प्रथम अपराध को लेकर दोषी को रियायत देने की गुजारिश की।वही सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अशोक कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी । दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई ।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर