जाली नोट मामले में एटीएस की विशेष अदालत ने मनीष सिंह को सुनाई 6 साल की सजा
जाली नोट मामले में एटीएस की विशेष अदालत ने मनीष सिंह को सुनाई 6 साल की सजा


पटना, 04 अगस्त (हि.स.)। आतंक निरोधी दस्ता (एटीएस), पटना की विशेष अदालत ने सोमवार को जाली भारतीय करेंसी के मुकदमें में मनीष कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष की सजा के साथ 4000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष न्यायालय (एटीएस), पटना ने आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार द्वारा दर्ज थाना कांड संख्या 03/2015 में विचारोपरांत अभियुक्त मनीष कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 489(बी) के तहत 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिजित कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद सजा और जुर्माना का फैसला सुनाया है। मनीष कुमार सिंह मूल रूप से गयाजी जिले के टेकारी थाना क्षेत्र स्थित भैंसवारा गांव का रहने वाला है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी