गोली मारकर घायल करने के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास
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कोडरमा, 4 अगस्त (हि.स.)। जान मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को आरोपित सुरेश साव (50) को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

यह घटना 18 सितंबर 2021 की है। जब लोचन साव अपने दुकान में बैठे थे। इसी दौरान सुरेश साव चार-पांच अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और उनके मुंह में जान मारने की नीयत से गोली मार दी। इसे लेकर घायल लोचन साव के पुत्र लक्ष्मण साव ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बहस किया। इस दौरान सभी नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश यादव ने दलीलें पेश की।

अनियंत्रित होकर पलटा सवारी टेंपो, एक घायल

कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के टेंपो पांडु गांव स्थित शांति ढाबा के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। इस दुर्घटना में एक यात्री घायल हो गया, जबकि हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घायल की पहचान पांडु निवासी बासुदेव यादव के रूप में हुई जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव समीर