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पौड़ी गढ़वाल, 31 अगस्त (हि.स.) प्रेमिका के हत्या के दोषी प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अदालत ने दोषी पर 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। तहसील पौड़ी के पालसैंण गांव में एक युवती की फरवरी 2020 में हत्या हो गई थी। परिजनों ने युवती की हत्या का आरोप प्रेमी पर लगाया था। सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि पौड़ी तहसील के परसुंडाखाल के पालसैंण गांव में एक युवती अपने छोटे भाई के साथ थी। बीते 11 फरवरी 2020 को वह रात में गांव में ही अपने प्रेमी से मिलने गई थी। उसकी मां बड़ी बेटी के ससुराल जामलाखाल गई थी। रात को करीब साढ़े दस बजे गांव के एक ग्रामीण ने युवती की मां को फोन पर बताया कि उनकी बेटी प्रेमी के घर पर मृत पड़ी है।
बीते 12 फरवरी 2020 की सुबह युवती की मां अपने समधी के साथ गांव पहुंची। उन्होंने घटना की सूचना राजस्व पुलिस को दी। राजस्व पुलिस ने पाया कि युवती बिस्तर पर मृत पड़ी है। उसके समीप एक कीटनाशक व सोडा की सीसी पड़ी है। पंखे से एक लाल रंग की चुन्नी लटकी है। राजस्व पुलिस ने मृतक युवती की मां की तहरीर पर युवती के प्रेमी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की थी। आरोपित को 20 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश पर आरोपी को जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया गया था। बताया कि सत्र न्यायाधीश पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान पर आरोपी राहुल को युवती की हत्या का दोषी पाया। बताया कि अदालत ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह