Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नैनीताल, 31 अगस्त (हि.स.)। नैनीताल जनपद की न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपर सिविल जज-जूनियर डिवीजन न्यायालय ने एक बाइक को टक्कर मारकर बाइक सवार की मृत्यु का कारण बनने वाले पिकअप के चालक को हत्या के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर दिया है।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये कथानक के अनुसार 29 नवंबर 2023 को 54 वर्षीय शिवराज सिंह पुत्र स्वर्गीय भूपाल सिंह निवासी ग्राम बचकांडे पोस्ट स्यूनानी तहसील जैती जनपद अल्मोड़ा अपनी बाइक संख्या यूके01बी-4497 से हल्द्वानी से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान प्रातः लगभग 10 बजे पहाड़पानी के समीप हल्द्वानी की ओर यानी विपरीत दिशा से आ रही पिकअप संख्या यूके01सीए-1510 ने कथित रूप से गलत दिशा में तेज गति व लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
घटना के बाद शिवराज को 108 आपातकालीन सेवा से चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पिकअप चालक विवेकानंद भट्ट पुत्र लक्ष्मी दत्त भट्ट के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी।
मामले में पुलिस ने आरोपित विवेकानंद भट्ट के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं 304ए के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने 7 मई 2024 को इस पर संज्ञान लेकर संज्ञान लेकर आरोपित को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। आरोपित ने न्यायालय में पेश होकर जमानत का प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उसने कोई टक्कर नहीं मारी। उसे झूठा फंसाया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपर सिविल जज-जूनियर डिवीजन नैनीताल स्नेहा नारंग के न्यायालय ने मामले की गहन सुनवाई के बाद पाया कि अभियोजन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। न्यायालय ने माना कि यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि दुर्घटना के दिन आरोपित विवेकानंद भट्ट दुर्घटना करने वाले वाहन को चला रहा था या उसने वाहन को लापरवाही से चलाया, जिससे दुर्घटना हुई और शिवराज सिंह की मृत्यु हुई।
इस आधार पर आरोपित विवेकानंद भट्ट को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं 304ए के अभियोग से दोषमुक्त कर दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से युवा अधिवक्ता जयंत नैलवाल ने पैरवी की।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी