उर्वरक विक्रय केंद्रों पर कृषि विभाग की कड़ी कार्रवाई
92 प्रतिशत उर्वरक वितरण, उल्लंघन पर नोटिस और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
उर्वरक विक्रय केंद्रों पर कार्रवाई करती विभाग की टीम।


धमतरी, 31 अगस्त (हि.स.)। किसानों को रासायनिक उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने कृषि विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। संचालक कृषि राहुल देव के मार्गदर्शन और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर देर रात जिले के विभिन्न सहकारी समितियों और निजी विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

उपसंचालक कृषि मोनेश साहू ने बताया कि कुरूद और भखारा क्षेत्र के दर्जनभर विक्रय केन्द्रों पर छापेमारी की गई। इस दौरान महामाया ट्रेडर्स, कोर्रा में पीओएस मशीन में स्टाक प्रदर्शित होने के बावजूद गोदाम में उर्वरक उपलब्ध नहीं पाया गया, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। इस पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं जय मरेवापाट कृषि केन्द्र नारी, लोकनाथ कृषि केन्द्र नारी, चन्द्राकर कृषि केन्द्र कुहकुहा और बालाजी कृषि केन्द्र कोर्रा में स्रोत प्रमाणपत्र अनुमोदन नहीं कराने एवं नियमों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी विक्रेताओं को तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि विभाग तरल और नैनो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का भंडारण किया गया है, जिसे किसान पारंपरिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में अपना सकते हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने विभागीय टीमों को निजी व्यापारियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक मूल्य वसूलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा