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राजगढ़, 30 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेशकुमार शर्मा की कोर्ट ने शनिवार को महिला के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा व सात-सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक विजयसिंह सिसोदिया ने की।
जानकारी के अनुसार मामला दो साल पुराना है, पीड़िता खिलचीपुर से दवाई लेकर अपने गांव जा रही थी तभी रास्ते में उसे बाइक सवार रिश्तेदार चैनसिंह व साथी राजेश मिला, जो पीड़िता को लिफ्ट देने के बहाने बाइक से सूनसान इलाके में ले गए, जहां जान से मारने की धमकी देते हुए पूरी रात बारी-बारी से गलत काम किया। प्रकरण में भोजपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और कथनों के आधार पर आरोपित चैनसिंह पुत्र रामचंद्र तंवर निवासी परसपुरा और राजेश (22)पुत्र प्रेमसिंह तंवर निवासी गोपालपुरा को आजीवन कारावास की सजा व सात-सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक