एकमुशत संपत्ति कर निपटान योजना (सुनियो) का उठाएं लाभ : दिल्ली महापाैर
नई दिल्ली, 30 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने शनिवार को सभी नागरिकों से 31 अगस्त तक इस वित्त वर्ष के एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने की अपील की। महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षे
दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह (फाइल फोटो)।


नई दिल्ली, 30 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने शनिवार को सभी नागरिकों से 31 अगस्त तक इस वित्त वर्ष के एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने की अपील की।

महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के सभी पात्र संपत्ति करदाताओं से सम्पत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) का लाभ उठाने के लिए आग्रह किया। उन्हाेंने कहा कि निगम सभी संपत्ति मालिकों एवं कब्जाधारियों से अपील करती है कि वे सुनियो के तहत इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और बिना किसी दंड या ब्याज के अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करें।

महापौर ने बताया कि नागरिक सुनियो योजना का लाभ उठाकर कर माफी योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अब तक 98,017 करदाता इस पहल से लाभान्वित हो चुके हैं। सुनियो योजना के शुभारंभ के पहले तीन महीनों के भीतर 283.89 करोड़ रुपये का संपत्ति कर चुका चुके हैं। इसमें से 75,006 आवासीय संपत्तियों से 117.48 करोड़ का कर वसूला गया जबकि 23,011 वाणिज्यिक संपत्तियों से 166.41 करोड़ का कर वसूला गया।

उन्होंने ने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए एमसीडी ने वित्तीय इस वर्ष के लिए 10 फिसदी छूट के साथ संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान की अंतिम तिथि को दो बार 30 जून से 31 जुलाई और फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

महापौर ने कहा कि सुनियो के तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले ब्याज और दंड सहित संपत्ति कर की पूर्ण छूट का लाभ उठा सकते हैं। वे इस वर्ष और पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए बिना किसी ब्याज और दंड के संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी