हरिद्वार, 29 अगस्त (हि.स.)। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पोक्सो) ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान
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