सिवनीः सोशल मीडिया में वीडियो वायरल, छात्र की अमानवीय पिटाई की घटना पर शिक्षक निलंबित
सिवनी, 28 अगस्त (हि.स.)। मध्‍य प्रदेश के सिवनी जिले से नागपुर जाने वाले मार्ग पर आने वाले कुरई विकासखण्ड की प्राथमिक शाला अर्जुनी में शिक्षक महेश चौधरी द्वारा छात्र की अमानवीय पिटाई की घटना पर जनजातीय कार्य विभाग सिवनी के सहायक आयुक्त ने शिक्षक को गु
Seoni: Video went viral on social media, teacher suspended with immediate effect on the incident of inhuman beating of a student in primary school Arjuni


सिवनी, 28 अगस्त (हि.स.)। मध्‍य प्रदेश के सिवनी जिले से नागपुर जाने वाले मार्ग पर आने वाले कुरई विकासखण्ड की प्राथमिक शाला अर्जुनी में शिक्षक महेश चौधरी द्वारा छात्र की अमानवीय पिटाई की घटना पर जनजातीय कार्य विभाग सिवनी के सहायक आयुक्त ने शिक्षक को गुरूवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सिवनी के सहायक आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार जनशिक्षक, जनशिक्षा केन्द्र खवासा, शास.उ.मा.वि. खवासा एवं प्रभारी मण्डल संयोजक कुरई. वि.ख. कुरई के द्वारा 28 अगस्त 25 को शा.प्रा.शा. अर्जुनी वि.ख. कुरई में वायरल वीडियो की जांच की गई जिसके जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदन किया गया कि शा.प्रा.शा. अर्जुनी, संकुल केन्द्र, शास.उ.मा.वि. टुरिया, वि.ख. कुरई में पदस्थ महेश चौधरी प्रा.शि. द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्र विजय रामराज भलावी, के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट किया। जिससे प्रतीत होता है कि महेश चौधरी प्राथ. शिक्षक, शास.प्रा. शाला अर्जुनी, वि.ख. कुरई द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की जाकर स्वेच्छाचारिता बरतना पाया गया है।

जारी आदेश अनुसार महेश चौधरी, प्राथमिक शिक्षक, प्रा.शा. अर्जुनी, वि.ख. कुरई का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) सामान्य मान्य (एक) (दो) (तीन) के प्रतिकुल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधान अंतर्गत श्री महेश चौधरी, प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया