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-अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
हिसार, 28 अगस्त (हि.स.)। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने रावतखेड़ा गांव में सास रोशन देवी की हत्या के दोषी सुग्रीव को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत में मामले के अनुसार रावतखेड़ा गांव में सुग्रीव ने 10 सितंबर 2024 को
रात लगभग 11 बजे अपनी सास रोशन देवी की कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला करके हत्या कर दी
थी। आरोपित सुग्रीव की शादी वर्ष 2018 में कर्मजीत से हुई थी। शराब की लत के कारण पति-पत्नी
में अक्सर झगड़े होते थे। इसी कारण कर्मजीत 2024 में घर छोड़कर चली गई। इसके बाद सुग्रीव
अपनी बहन ओमपति के साथ रावतखेड़ा में रहने लगा। वह अपने ससुराल वालों को जान से मारने
की धमकी देता था।
वारदात की रात रोशन देवी और उनके पति रामकिशन आंगन में सो रहे थे। सुग्रीव
ने घर में घुसकर सास पर कुल्हाड़ी से हमला किया। ससुर रामकिशन पर भी हमला किया। शोर
सुनकर जब बेटा धर्मबीर बाहर आया तो सुग्रीव धमकी देकर भाग गया। गंभीर हालत में रोशन
देवी को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले
में अदालत नगर थाना पुलिस ने 11 सितंबर को मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया।
अदालत ने इस मामले में सुग्रीव को सोमवार को दोषी करार दिया था, जिसे गुरुवार को सजा
सुनाई गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर