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अररिया, 28 अगस्त(हि.स.)।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में नामजद आरोपी को बारह साल की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई।साथ ही जुर्माने की रकम अदायगी नहीं करने पर दोषी को दो साल तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया । न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी),11(सी) के अंतर्गत दोषी करार दिया।
न्यायालय ने विशेष एन डी पी एस वाद संख्या 49/2023 में दोषी को सजा सुनाई। जो जोगबनी थाना प्राथमिकी कांड संख्या 95/2023 से संबंधित है। सजा पाने वाला दोषी मो. सुजीत कुमार पिता - सहदेव बैठा जोगबनी थाना क्षेत्र के हथेवा का रहने वाला है।प्राथमिकी एसएसबी 56वीं बटालियन के रंजीत कुमार नायक ने दर्ज कराई थी।12 अप्रैल 2023 को सूचक को गुप्त सूचना पर विशेष नाका पार्टी की द्वारा नेपाल के रास्ते से भारत आए आगंतुकों की जांच के क्रम में कुशमाहा धारी टोला वार्ड संख्या 3 सिंघिया नदी के पास 50 किलोग्राम गांजा के साथ सहदेव बैठा को गिरफ्तार किया गया था।गांजा दो बोरे में रखा हुआ था।जब्त समान के गांजा होने की पुष्टि कोलकाता के केंद्रीय प्रयोगशाला तथा पटना के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी हुई।
सजा के बिंदु पर एलएडीसीएस के अधिवक्ता ने कम उम्र और परिवार का एकमात्र सहारा होने का हवाला देते हुए कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर स विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अशोक कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें न्यायालय के समक्ष दी। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार के न्यायालय ने दोष सिद्ध आरोपी को सजा मुक्करर किया ।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर