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चित्रकूट,27 अगस्त (हि.स.)। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर दस्यु बबुली कोल गिरोह के कैजुअल मेम्बर लवलेश कोल को न्यायालय ने छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बुधवार काे बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन राजापुर थाना प्रभारी आरबी सिंह मानिकपुर और मारकुण्डी थाने की पुलिस टीम के साथ दस्यु बबुली कोल गिरोह ने कल्याण सेुंचरी जंगल के वन कर्मियों पर मारपीट करने की सूचना पर जा रहे थे। घटनास्थल की ओर जाते समय मुखबिर ने दस्यु सरगना इनामी बदमाश बबुली कोल के अपने साथियों के साथ नागर गांव के ठर्री पहाड़ में मौजूद हाेने की जानकारी दी। जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ठर्री पहाड़ पहुंची। पुलिस टीम काे देख दस्यु बबुली कोल गिराेह ने
राइफल और बन्दूकों से फायरिंग शुरु कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन बदमाश जंगल की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भाग निकले। इस मामले में दस्यु सरगना बबुली कोल समेत कई लोगों का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस टीम पर हमले के कुछ दिनों बाद दस्यु सरगना बबुली कोल पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि गिरोह का कैजुअल मेम्बर मानिकपुर थाना क्षेत्र के निही चिरैया गांव निवासी लवलेश कोल गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आज विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का दोष सिद्ध होने पर लवलेश कोल को छह वर्ष कारावास के साथ 8,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रतन पटेल