अलग-अलग धर्मों के बीच भूमि हस्तांतरण पर एसओपी लागू, कैबिनेट की मंजूरी
गुवाहाटी, 27 अगस्त (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण से जुड़ी एक विशेष मानक प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया उन मामलों में लागू होगी, जब भूमि का लेन-देन अलग-अलग
मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक की तस्वीर।


गुवाहाटी, 27 अगस्त (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण से जुड़ी एक विशेष मानक प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया उन मामलों में लागू होगी, जब भूमि का लेन-देन अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच होगा।

कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नई एसओपी के तहत आवेदन की जांच विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध या धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों, वित्तीय स्रोतों और सामाजिक प्रभाव के आधार पर की जाएगी। इसके लिए असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि भूमि हस्तांतरण एक ही धर्म के लोगों के बीच हो, तो एसओपी लागू नहीं होगी। इसके साथ ही यह प्रक्रिया राज्य के बाहर से आने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर भी लागू होगी, यदि वे शैक्षणिक या स्वास्थ्य संस्थान खोलने के लिए भूमि खरीदना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम जैसे संवेदनशील राज्य में भूमि के लेन-देन पर कड़ी निगरानी आवश्यक है, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके और सुरक्षा के साथ सामाजिक सौहार्द भी बना रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश