हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की चार्जशीट पर फैसला टला
-पुलिस ने गोपनीयता का हवाला देकर कोर्ट से मांगा समय हिसार, 27 अगस्त (हि.स.)। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की चार्जशीट पर बुधवार को भी कोर्ट में फैसला नहीं हो सका। पुलिस ने गोपनीयता का हवाला देते हुए चार्जशीट
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का फाइल फोटो।


-पुलिस ने गोपनीयता का हवाला देकर कोर्ट से मांगा समय

हिसार, 27 अगस्त (हि.स.)। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की चार्जशीट पर बुधवार को भी कोर्ट में फैसला नहीं हो सका। पुलिस ने गोपनीयता का हवाला देते हुए चार्जशीट के कुछ हिस्सों को ज्योति के वकील को न देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की।

हिसार पुलिस ने कोर्ट में तीन आवेदन देकर अदालत से

मांग की कि ज्योति के वकील कुमार मुकेश को चार्जशीट के कुछ हिस्से न दिए जाएं।

पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया है कि वकील को चार्जशीट कॉपी देने से रिपोर्ट

सार्वजनिक हो सकती है, जो काफी संवेदनशील है। पुलिस ने कहा कि पंचकूला सीएफएल का डाटा गोपनीय है और देश की सुरक्षा के लिए इसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। पुलिस ने कहा

कि पाक एजेंटों के साथ ज्योति की चैटिंग सार्वजनिक नहीं की जा सकती। पुलिस ने कहा कि

पूरे मामले के मीडिया ब्रीफिंग पर रोक लगाई जाए।

दूसरी तरफ वकील कुमार मुकेश ने कोर्ट में कहा कि यह आवेदन अवैध हैं। कुछ

प्रावधानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसका कोई प्रावधान नहीं है।

अब कोर्ट

ने दोनों पक्षों को 29 अगस्त को फिर से कोर्ट में आने को कहा है। ज्योति सोमवार को

लगभग दो घंटे कोर्ट में रही। वह 95 दिन बाद जेल से बाहर आई थी।

वकील कुमार मुकेश ने

कहा कि सोमवार को चार्जशीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। पुलिस ने कोर्ट

में दलील दी कि चार्जशीट के कुछ पन्ने सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए चार्जशीट

नहीं दी जा सकती है। अब इस मामले में अगली पेशी दो सितंबर को होगी।

पुलिस ने जांच के बाद 14 अगस्त को 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें

आरोप लगाया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों

और एजेंटों के संपर्क में थी। वह भारत की संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाकर उन्हें पाकिस्तानी

एजेंटों को शेयर करती रही। कानूनी रूप से 100 पन्नों से अधिक चार्जशीट रिपोर्ट साफ्ट

कॉपी के रूप में सौंपी जाती है। ज्योति की चार्जशीट रिपोर्ट पेन ड्राइव में पुलिस दे

सकती है। मगर उसके लिए कोर्ट की इजाजत वकील को लेनी पड़ेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर