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सोनीपत, 27 अगस्त (हि.स.)। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक की कार्रवाई
में पकड़े गए गोहाना के तत्कालीन खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह को अदालत
ने दोषी मानते हुए चार साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत ने सुनाया है।
मामला जनवरी 2023 का है। शिकायतकर्ता, जो गोहाना आदर्श नगर
में राशन डिपो चलाता है, ने ब्यूरो को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि नवंबर और दिसंबर
2022 में डिपो पर कुल 65.26 क्विंटल बाजरा राशन कार्डधारकों के लिए आया था। निरीक्षक
भुपेन्द्र ने इस पर एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से 6500 रुपये रिश्वत की मांग की।
बातचीत के बाद छह हजार रुपये देने पर सहमति बनी।
ब्यूरो की टीम ने शिकायत की पुष्टि करते हुए भुपेन्द्र को
छह हजार रुपये नकद लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पीसी एक्ट और भारतीय
दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी
करार देते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवक का रिश्वत लेना गंभीर अपराध है। चार साल की सजा
और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना