दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना
चंपावत, 27 अगस्त (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी
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