प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर 10 ग्रामीण आवास सहायकों पर कार्रवाई
फारबिसगंज/अररिया, 27 अगस्त (हि.स.)।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यों में लापरवाही बरतने पर अररिया जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तहत लक्ष्य के मुकाबले धीमी प्रगति के कारण, जिले के 10 ग्रामीण आवास सहायक
प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर 10 ग्रामीण आवास सहायकों पर कार्रवाई


फारबिसगंज/अररिया, 27 अगस्त (हि.स.)।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यों में लापरवाही बरतने पर अररिया जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तहत लक्ष्य के मुकाबले धीमी प्रगति के कारण, जिले के 10 ग्रामीण आवास सहायकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) रोजी कुमारी ने इन सहायकों के मूल मानदेय में एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है।प्रशासन की समीक्षा में यह पाया गया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा प्लीथ स्तर (Plinth Level) और आवास पूर्णता में संतोषजनक प्रगति नहीं लाई जा रही है, जिसके कारण जिले की उपलब्धि अपेक्षा से कम है।विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाती है, जिसमें इस असंतोषजनक प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई थी। इसके बाद, कार्य में लापरवाही और अपेक्षित रुचि न लेने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इन ग्रामीण आवास सहायकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया और न ही कार्य की प्रगति में कोई सुधार दिखा।

जिन 10 ग्रामीण आवास सहायकों पर कार्रवाई की गई है, उनमें मो साकिब आलम: ग्रामीण आवास सहायक (बेलवा एवं बांची),मो० इम्तियाज आलम: ग्रामीण आवास सहायक (रामपुर मोहनपुर पूरब), पिंकी कुमारी: ग्रामीण आवास सहायक (कमलदाहा), विकास कुमार: ग्रामीण आवास सहायक (गैरा), राकेश रोशन: ग्रामीण आवास सहायक (चैनपुर मसूरिया एवं गिरदा), अश्विनी कुमार मंडल: ग्रामीण आवास सहायक (गेरकी मसूरिया), दिलीप कुमार पासवान: ग्रामीण आवास सहायक (पहुँसी), कौशर आलम: ग्रामीण आवास सहायक (लैलोखर), शाहनवाज अख्तर: ग्रामीण आवास सहायक (भीखा), अजय कुमार मंडल: ग्रामीण आवास सहायक (मिर्जापुर) इन ग्रामीण आवास सहायकों को विभागीय पत्रांक 196, दिनांक 25.03.2022 के तहत दिए गए दंड के प्रावधानों के आलोक में यह सज़ा दी गई है। हालांकि, वे इस दंड के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / Prince Kumar