उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 2 लाख बीमित राशि और 10 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया
धर्मशाला, 26 अगस्त (हि.स.)। उपभोक्ता आयोग जिला कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 45 दिन के भीतर बीमा राशि के तौर पर 2 लाख रुपए अदा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अगर बीमा कंपनी द्वारा भुगतान में देरी करती है
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