नशीली दवा तस्करी मामले में दो को चौदह चौदह वर्षों का सश्रम कारावास
पूर्वी चंपारण,25 अगस्त (हि.स.)। एनडीपीएस न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने नशीली दवा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को चौदह चौदह वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दो दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी ह
प्रतीकात्मक तस्वीर


पूर्वी चंपारण,25 अगस्त (हि.स.)। एनडीपीएस न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने नशीली दवा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को चौदह चौदह वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दो दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नेपाल पर्सा जिला के वीरगंज वृत्ता निवासी रामनाथ पटेल एवं वीरेंद्र महतो को हुई।

घटना के संबंध में रक्सौल हरैया ओपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने रक्सौल हरैया ओपी थाना कांड संख्या 268/2023 दर्ज कराते हुए कहा था कि 6 जून 2023 की संध्या करीब 5.30 बजे नेपाल बॉर्डर के समीप टुमरिया टोला के पास पिलर संख्या 341 के पास पुलिस बल ने संदेह होने पर दो युवकों को रोका । जब उसके उसके झोले की जांच की गई तो झोला से 1264 स्टीप प्रतिबंधित नशीली दवा की टेबलेट बरामद हुई । वह प्रतिबंधित दवा दोनों युवक भारत से तस्करी कर नेपाल ले जा रहे थे।

एनडीपीएस वाद संख्या 37/2023 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 22(सी) एवं 23(सी) एनडीपीएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार