डीआरआई ने करीब 72 करोड़ रुपये मूल्य का 72 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खरपतवार जब्त किया
नई दिल्‍ली, 22 अगस्‍त (हि.स)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने देशभर में चलाए गए ऑपरेशन वीडआउट में भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस अभियान के दौरान करीब 72 करोड़ रुपये मूल्य का 72 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खर
जब्‍त हाइड्रोपोनिक खरपतवार का जारी फोटो


नई दिल्‍ली, 22 अगस्‍त (हि.स)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने देशभर में चलाए गए ऑपरेशन वीडआउट में भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस अभियान के दौरान करीब 72 करोड़ रुपये मूल्य का 72 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खरपतवार जब्त किया गया है।

वित्‍त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि डीआरआई ने देशभर में चलाए गए ऑपरेशन वीडआउट में भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के छह लोगों को गिरफ्तार किया है और अपराध से अर्जित 1.02 करोड़ रुपये की राशि बरामद की है।

मंत्रालय के मुताबिक डीआरआई के अधिकारियों ने 20 अगस्त शाम को क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु और भोपाल जंक्शन पर एक साथ छापेमारी की। दिल्ली के लिए राजधानी ट्रेन नंबर 22691 में सवार हुए दो यात्रियों के सामान की गहन तलाशी में बेंगलुरु में 29.88 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसके अलावा एक समन्वित कार्रवाई में 19 अगस्त को बेंगलुरु से राजधानी ट्रेन में सवार हुए दो यात्रियों से भोपाल जंक्शन पर 24.186 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मादक पदार्थ बरामद किया गया।

डीआरआई ने इस बीच सिंडिकेट के सहयोगी मास्टरमाइंड को नई दिल्ली में ढूंढ लिया, उसके कब्जे से 1.02 करोड़ रुपये की मादक पदार्थ तस्करी की आय भी बरामद की गई। इसके अलावा त्वरित कार्रवाई में 20 अगस्त को थाईलैंड से बेंगलुरु पहुंचे एक यात्री को 21 अगस्त की सुबह बेंगलुरु के एक होटल में रोका गया, जिसके बाद 17.958 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मादक पदार्थ बरामद किया गया।

मंत्रालय ने बताया क‍ि एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत लगभग 72 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 72.024 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मादक पदार्थ के साथ-साथ 1.02 करोड़ रुपये की अवैध आय जब्त की गई। सहयोगी मास्टरमाइंड और इसमें शामिल सभी पांच यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरोह सोशल मीडिया के जरिए कॉलेज छोड़ चुके, अंशकालिक नौकरीपेशा या बेरोज़गार युवाओं तक पहुंचता था। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर