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झाबुआ, 13 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला अंतर्गत आने वाले अनुविभागीय मुख्यालय थांदला में आबकारी विभागीय टीम द्वारा 5000 किलो महुआ लहान जप्त कर नष्ट किया गया है एवं आरोपितों के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (घ) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किए गए हैं। आबकारी विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जप्तशुदा महुआ लहान का अनुमानित बाजार मूल्य रुपये 5,00,000/- है।
उक्त कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र चंदेल ने बुधवार को बताया कि मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध आबकारी विभाग की संयुक्त टीम (आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा, योगेश दामा, अकलेश सोलंकी, प्रेमसिंह परमार) द्वारा आबकारी वृत्त थांदला में राजापुरा बस स्टेंड के पीछे स्थित रिहायशी मकानों की विधिवत तलाशी लेने पर लगभग 5000 किलो महुआ लहान पाया गया, जिसे विधिवत रूप से जप्त कर सेंपल लिया गया, तत् पश्चात् नष्ट कर दिया गया। चंदेल ने बताया कि आरोपीयों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (घ) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किए गए हैं। उक्त जप्त महुआ लहान का अनुमानित बाजार मूल्य रुपये 5,00,000/- है।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा