ऑक्सीजन पाइप चोरी मामले में दो को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास
पूर्वी चंपारण,11 अगस्त (हि.स.)। मोतिहारी सदर अस्पताल से ऑक्सीजन पाइप चोरी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी ने नामजद दो अभियुक्तों को तीन तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुना
प्रतीकात्मक तस्वीर


पूर्वी चंपारण,11 अगस्त (हि.स.)। मोतिहारी सदर अस्पताल से ऑक्सीजन पाइप चोरी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी ने नामजद दो अभियुक्तों को तीन तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नगर थाना के सदर अस्पताल के पीछे बेलीसराय निवासी स्व. मनीष राम के पुत्र सत्यम कुमार व राजकुमार राउत के पुत्र अर्जुन कुमार को हुई है।

मामले में सदर अस्पताल के तत्कालीन उपाधीक्षक डॉ. विजय कुमार वर्मा ने नगर थाना कांड संख्या 29/2025 कराते हुए नामजद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि 12 जनवरी 2025 के करीब 11बजे दोनों नामजद युवक सदर अस्पताल मोतिहारी के इमरजेंसी वार्ड से लेकर पुराना डिलेवरी वार्ड तक लगे तांबे के ऑक्सीजन पाइप लाइन को चोरी से काट कर इकट्ठा किए थे तथा और पाइप लाइन को भी काट रहे थे। उसी दौरान सिक्यूरिटी स्टाफ ने दोनों को ऑक्सीजन पाइप लाइन को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा। विचारण वाद संख्या 46/2025 विचारण के दौरान जिला अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय नारायण सिंह व अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी रीता गुप्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर धारा 305(ई) बीएनएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है, कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों अभियुक्त कारागार में है। घटना के बाद महज आठ महीना के भीतर ही न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर अभियुक्तों को सजा सुना दी। उल्लेखनीय है,कि मोतिहारी व्यवहार न्यायालय की यह पहली फौजदारी मामले है जो महज आठ माह के भीतर ही पूरी हो गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार