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नई दिल्ली, 11 अगस्त (हि.स)। लोकसभा ने सोमवार को संशोधित नया आयकर विधेयक- 2025 और कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक- 2025 को पारित कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका संशोधित संस्करण पेश किया, जिसके तुरंत बाद आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी गई। ये विधेयक मौजूदा 1961 आयकर अधिनियम का स्थान लेने वाला है। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले राज्यसभा में जाएगा। यह नया आयकर कानून 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। आइए जानते हैं इसके कानून बन जाने से करदाताओं को क्या-क्या लाभ होगा।
वित्त मंत्री ने भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की करीब सभी सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित आयकर विधेयक- 2025 पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कानूनों को समेकित और संशोधित करना है। इसके साथ ही लोकसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक- 2025 को पारित कर दिया है, जिससे एकीकृत पेंशन योजना के अंशदाताओं को कर छूट प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन का रास्ता आसान होगा।
इसमें प्रमुख संरचनात्मक बदलाव
लोकसभा में पारित संशोधित नए आयकर विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे। इसमें पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिससे कर कानून को समेकित और सरल बनाया जाएगा। इसमें 23 अध्यायों में 536 धाराएं भी होंगी, जो 800 से अधिक धाराओं से एक महत्वपूर्ण कमी है। इस कानून में स्पष्टता में सुधार, प्रारूपण में सुधार, वाक्यांशों को संरेखित करने और परस्पर संदर्भों को बेहतर बनाने के लिए प्रवर समिति की 285 सिफ़ारिशें (32 प्रमुख परिवर्तनों सहित) शामिल हैं।
डिजिटल-प्रथम, फेसलेस प्रक्रियाएं
मानव हस्तक्षेप को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मूल्यांकन और अनुपालन प्रक्रियाएं फेसलेस और डिजिटल-प्रथम होंगी।
करदाता सुरक्षा और अनुपालन में आसानी
कर अधिकारियों को कार्रवाई करने से पहले पूर्व सूचना जारी करनी होगी व प्रतिक्रियाओं पर विचार करना होगा। बिना किसी जुर्माने के आईटीआर की समय सीमा के बाद भी टीडीएस रिफंड की अनुमति देता है और गैर-देय करदाताओं के लिए अग्रिम शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्रों का प्रावधान करता है।
कटौतियों का सरलीकरण और स्पष्टीकरण
गृह संपत्ति आयः अब धाराएं स्पष्ट करती हैं कि नगरपालिका करों में कटौती के बाद 30 फीसदी की मानक कटौती लागू होती है और किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए निर्माण-पूर्व ब्याज की अनुमति है, पांच वर्षों में ब्याज की अनुमति है। इसके अलावा परिवर्तित पेंशन (एलआईसी पेंशन फंड या एनपीएस जैसी विशिष्ट पेंशन योजनाओं से एकमुश्त भुगतान): अब पूरी तरह से कर-कटौती योग्य, पिछली अस्पष्टताओं का समाधान शामिल है।
अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं
इस वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय बजट 202526 में शुरू की गई 12 लाख रुपये की वार्षिक कर छूट को बरकरार रखा गया है। उन धार्मिक ट्रस्टों को गुमनाम दान पर प्रतिबंध लगाता है, जो सामाजिक सेवाओं में संलग्न नहीं हैं। सीबीडीटी को डिजिटल युग के लिए उपयुक्त अद्यतन नियम बनाने का अधिकार देता है।
इस कानून की प्रभावी तिथि
एक बार लागू होने के बाद नया आयकर कानून 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में क्या? आयकर विधेयक के साथ पारित, यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान करता है, जिसमें एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के ग्राहकों के लिए कर छूट, एनपीएस लाभों के अनुरूप है। सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष और भारत में निवेश करने वाली उसकी सहायक कंपनियों के लिए राहत का प्रावधान शामिल है। समाधान में तेजी लाने के लिए आयकर खोज मामलों में सुव्यवस्थित ब्लॉक मूल्यांकन नियम।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर