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- 25 अगस्त को संभाग आयुक्त न्यायालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के आदेश
इंदौर, 11 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में संभागायुक्त दीपक सिंह ने वार्ड क्रमांक-58 के निगम पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाये जाने के संबंध में प्रचलित कार्रवाई के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संभागायुक्त द्वारा सोमवार को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित प्रतिउत्तर 25 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे संभाग आयुक्त न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य सहित समक्ष में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। सूचना पत्र में लेख किया गया है कि नियत दिनांक एवं समय पर समक्ष सुनवाई में स्वयं अथवा विधिक प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित रहकर लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में विधि अनुसार एक पक्षीय आगामी कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा विगत 20 जून 2025 को संभागायुक्त को आवश्यक दस्तावेजों सहित पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की कार्रवाई करने का लेख किया गया है। संलग्न किये गये दस्तावेज अनुसार अनवर कादरी के विरूद्ध देशद्रोही एवं कई अपराधिक मामले थानो में दर्ज होकर, अपराधिक प्रवृत्ति का होना उल्लेख किया गया है। साथ ही लेख किया गया है कि कादरी के विरूद्ध विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई है कि कादरी द्वारा लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिये एक सम्प्रदाय विशेष के युवकों को पैसा (फडिंग) दिया गया तथा लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिये युवकों को प्रेरित किया गया।
इसके अलावा पुलिस उपायुक्त , (मुख्यालय) नगरीय पुलिस इंदौर द्वारा भी संभागायुक्त को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अनवर कादरी के विरूद्ध विभिन्न थानों में अपराधिक मामले दर्ज होकर थाना बाणगंगा इंदौर में अपराध क्रमांक 799/2025 एवं 800/25 धारा 64, 64 (2) (एम) 351(3) बी.एन.एस. एवं 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है, तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह द्वारा अनवर कादरी की गिरफ्तारी अथवा सूचना देने पर 20 हजार रुपये के ईमान की उद्घोषणा भी जारी की गई है।
संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा अनवर कादरी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में लेख किया गया है कि आपके इस कृत्य से शहर में सद्भावना को ठेस पहुंची तथा शहर में साम्प्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने का कार्य किया है। उक्त कृत्य से क्यों ना आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 19 (1) (अ) के अनुसार कार्यवाही की जाये।
संभागायुक्त द्वारा अनवर कादरी को कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिउत्तर संभाग आयुक्त न्यायालय में 25 अगस्त को प्रात: 11 बजे स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।
10 थानों में 20 से अधिक प्रकरण दर्ज
संभागायुक्त ने महापौर भार्गव द्वारा दिये गए पत्र के बाद से ही इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। सम्बंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई। इस सम्बंध में पुलिस उपायुक्त द्वारा अनवर कादरी से जुड़े समस्त प्रकरणों की जानकारी पत्र जारी कर चाही गई। पुलिस उपायुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार अनवर कादरी पिता मोहम्मद असलम कादरी उर्फ अनवर पर इंदौर नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलावा महाकाल उज्जैन थाना में भी भादवि के तहत 392 का प्रकरण पंजीबद्ध है। इसके अलावा इंदौर नगर के संयोगितागंज थाने में 7 प्रकरण, सदर बाजार थाने में 4, खजराना में 3, बाणगंगा में 2, चंदन नगर थाने में 2, जूनी इंदौर, सराफा, छोटी ग्वालटोली और एमजी रोड थाने में विभिन्न धाराओं में 1-1 प्रकरण पंजीबद्ध है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर