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पलामू, 1 अगस्त (हि.स.)। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने लाठी, डंडे और रॉड से मारपीट के आरोपी प्रदीप यादव को पांच वर्ष सश्रम सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
इस सम्बंध में मामले की की सुचिका की ओर से सदर थाने में आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। सदर (शहर) थाना कांड संख्या 409/2015 चार जुलाई 2015 को को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
वादिनी ने अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि चार जुलाई 2015 को वह अपनी जमीन पर घर बना रही थी तो अभियुक्त ने घर बनाने से रोक दिया और लाठी, डंडे और रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया।
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए शहर थाना के बारालोटा जीएलए कॉलेज गेट निवासी प्रदीप यादव को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
यह जानकारी जिले की एसपी श्रीष्मा रमेशन ने दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार