खरीफ फसल बीमा की अवधि 14 अगस्त तक बढ़ाई गई
खरीफ फसल बीमा की अवधि 14 अगस्त तक बढ़ाई गई


लखनऊ, 01 अगस्त (हि.स.)। याेगी सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है। अब गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त, 2025 तक और ऋणी किसान (किसान क्रेडिट कार्ड/क्रॉप लोन) 30 अगस्त, 2025 तक अपनी अधिसूचित फसलों (धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल) का बीमा करा सकते हैं। इसमें किसान को उत्पादन मूल्य का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।

किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कीटों और बीमारियों का प्रकोप, सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि और असफल बुवाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और फसल के विवरण जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। किसान बीमा कराने के लिए बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल www.pmfby.gov.in का उपयोग कर सकते हैं।

कृषकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा कराकर इस योजना का लाभ उठाएं। साथ ही, उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर नजदीकी फसल बीमा केंद्र या हेल्प लाइन नंबर पर सूचित करें, ताकि बीमा का लाभ समय पर मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन