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अशोकनगर, 01 अगस्त(हि.स.)। घर में घुसकर सोयाबीन चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपी को अदालत ने एक वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल गुप्ता की अदालत ने आरोपित पर्वत सिंह अहिरवार (35) को घर में घुसकर सोयाबीन की चोरी का प्रयास करने का दोषी मानते हुए कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह ने शुक्रवार को जानकारी में बताया कि फरियादी कल्लू अहिरवार द्वारा चौकी भादौन में 10 अप्रैल 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका लडक़ा अर्जुन अंदर सो रहा था, आवाज आने पर देखा कि पर्वत सिंह भागकर घर के अंदर ही कोने में छुपा था। उसका लडक़ा चिल्लाया तो सभी लोग जाग गये थे। पर्वत ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ लिया गया था।
पर्वतसिंह उनके घर में रात्रि में सोयाबीन की चोरी करने का प्रयास कर रहा था। चिल्ला-चौंट की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आ गए थे। आरोपित को पकडऩे के बाद 100 नंबर पर फोन लगाया था। उक्त शिकायत पर से चौकी भादौन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा असल अपराध थाना कचनार पर पंजीबद्ध किया गया था। अदालत द्वारा आरोपी पर्वत सिंह को मामले में दोषी पाकर उसके विरूद्ध दोषसिद्धी का निर्णय पारित किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार